मुंबई में 3 अक्टूबर तक दुकानों पर मराठी में भी लिखना होगा नाम, आदेश नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे मुंबई के दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मराठी में बोर्ड लगाना पड़ रहा है। नगर निगम ने दुकानदारों को 30 सितंबर तक बोर्ड लगाने के आदेश दिए थे। अब यह समय सीमा 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अगर दिए गए समय तक दुकानदार मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाते तो उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने जानकारी दी है कि दुकानों पर मराठी बोर्ड नहीं लगाने पर नकद जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना नहीं भरने पर कोर्ट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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