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बिलकिस बानो केसः सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का जवाब, दोषियों के अच्छे व्यवहार के चलते हुई रिहाई; केंद्र से भी मंजूरी
बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि दोषियों की 14 साल की सजा पूरी हो गई थी। उनके 'अच्छे व्यवहार को देखते हुए' रिहा करने का फैसला किया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस रिहाई को मंजूरी दी थी। 15 अगस्त को जब लालकिले से प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तीकरण की बात कर रहे थे, उसके कुछ ही घंटों बाद गैंगरेप के दोषी जेल से बाहर आ गए।
कुछ दिन बाद बानो ने गुजरात सरकार से मांग की कि इन दोषियों को वापस जेल भेजा जाए और उन्हें समाज में बिना किसी डर के शांति से रहने का अधिकार दिया जाए। बता दें कि जब बिलकिस बानो के साथ रेप हुआ था , उस वक्त वह पांच महीने की गर्भवती थीं। साल 2002 में गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक दंगों के बाद बिलकिस के गांव में कत्ले आम किया गया था। गोधरा उपजेल में इस मामले के दोषी बंद थे।
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