कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज

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कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ कर्नाटक बैंगलौर के कोड़ीगुड़ी ग्रामीण थाना में IPC की धारा 186, 204, 120-B तथा 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दरअसल, यह मामला 30 जून का है, जब आयकर विभाग की टीम उससे पूछताछ करने शेरेटन ग्रांड होटल पहुंची थी। होटल के कमरा नम्बर 664 में ठहरे सूर्यकांत ने टीम को देखते ही खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और अपना iphone को तोड़कर कमोड में बहाने की कोशिश की।

उसने कुछ दस्तावेज भी नष्ट कर कमोड में बहा दिए। वही, इसके बाद आयकर टीम ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए। इसी मामले को लेकर आयकर अधिकारी ने FIR दर्ज कराया है।

बताते चलें कि इससे पहले कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने एक वीडियो जारी कर आयकर अधिकारियों पर आरोप लगाया था,


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