हेट स्पीच पर सरकारें कार्रवाई करें, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहें : सुप्रीम कोर्ट

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हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा कि, हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि, हेट स्पीच को लेकर आरोप बहुत गंभीर हैं. भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करता है. देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में IPC में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है. हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा. अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना कार्रवाई होगी.


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