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गेमिंग फर्म को 21000 करोड़ का टैक्स नोटिस, कंपनी बोली- हम केवल गेम ऑफ स्किल चला रहे
बेंगलूरू स्थित गेमिंग कंपनी गेमस्क्राफ्ट को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के 21,000 करोड़ के कारण बताओ टैक्स नोटिस पर कंपनी ने कहा, इतना टैक्स नहीं बनता क्योंकि वह अदालतों द्वारा परिभाषित गेम ऑफ स्किल्स खिला रही है। न कि गेम ऑफ चांस, जिसके आधार पर नोटिस दिया गया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, अगर ऐसा साबित होता है तो नोटिस निष्प्रभावी होगा। कर्नाटक स्थित कंपनी को 8 सितंबर को नोटिस भेजा गया था। इसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की बेंच के समक्ष कंपनी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क रखा कि ऑनलाइन खिलाया जा रहा रमी कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गेम ऑफ स्किल बताया गया है।
सरकार के बीच हुए मुकदमे में भी इसी को गेम ऑफ़ स्केल परिभाषित किया गया था। वहीं, कंपनी ने इससे हुई आय पर 1,500 करोड़ रुपए टैक्स भरा है।
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