फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आज़म ख़ान के बेटे की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला को फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अब्दुल्ला आज़म ख़ान के जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किया गया था।

जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्दुल्ला की अपील पर यह आदेश पारित किया है. इस पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल थीं।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आज़म खान को अनुच्छेद 173 बी के तहत 25 साल की उम्र नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित किया था।


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