लंदन कोर्ट में टूटती भगोड़े नीरव मोदी की उम्मीदें, ये विकल्प बाकी; 3 मामलों में वॉन्टेड

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लंदन हाईकोर्ट ने बुधवार को नीरव की अपील खारिज करते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उसे भारत भेजा जाए, ताकि वह धोखाधड़ी और धनशोधन से जुड़े आरोपों का सामना करे। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कर्ज में धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है। नीरव ने अपने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायाधीश रॉबर्ट जे ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई की अनुमति दो आधार पर दी गई थी- यूरोपीय मानवाधिकार समझौते के अनुच्छेद-3 के तहत और मानसिक सेहत से जुड़े प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत।


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