Babuaa Desk

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केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि संसद के पास अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में विधान का नाम रखने का अधिकार नहीं है। एक वकील द्वारा दायर याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अंग्रेजी शीर्षक देने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है । याचिका में अदालत से यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि उन विधानों को हिंदी और संस्कृत शीर्षक देना संविधान की योजना के दायरे से बाहर है।

29 May 2024 01:51AM,
by: Babuaa Desk