02 Apr 2021

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रायपुर : कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी संजय चैबे ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ आज नई दिल्ली में हुई एक मुलाकात में एक कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए अमजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, सहित अन्य ई फार्मेसी व्यापार में ड्रग एवं कौसमैटिक्स कानून 1940 के प्रावधानों के खलिाफ दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाकर इन कम्पनियों द्वारा ऑनलाइन व्यापार के जरिए दावा व्यापार पर रोक लगाने की माँग की है । 

02 Apr 2021 02:21PM,
by: Thaneshwar sahu
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कोण्डागांव : आज उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा समस्त खाद्य कारोबारी एवं दवा व्यापारियों के लिये दिशा निर्देश जारी कर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव से बचाव हेतु कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण लगवाने के निर्देश दिये गये। इसके तहत खाद्य व्यापारी जैसे किराना, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फल दुकान या अन्य किसी प्रकार के खाद्य व्यापारी के साथ-साथ दवा व्यापारियों जो 45 वर्ष से अधिक को पात्रता के आधार पर अपने नजदीकी कोरोना जांच केन्द्र में अपना एवं अपने स्टाॅफ का कोविड-19 टेस्ट अवश्य करना को कहा गया है साथ ही उन्हें कोविड टीकाकरण एवं कोविड जांच संबंधी रिपोर्ट अपने दुकान में संरक्षित रखना होगा। जिसे निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दुकानों में उपस्थित विक्रेता एवं ग्राहकों को अनिवार्य रूप से नाक और मुँह को मास्क या रूमाल से ढ़ककर रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश पूर्व हाथ धोना अनिवार्य है। किसी भी दुकान में खड़े ग्राहाकों के बीच 1 से 2 मीटर की दूरी बनाना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट में सामग्री निर्माण के दौरान रसोईया या अन्य कर्मचारियों को कैप, ग्लब्स, मास्क, एप्रेन पहनना आवश्यक होगा। इस आदेश का पालन ना किये जाने पर समस्त जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की मानी जायेगी एवं इस पर नियमानुसार कर्यवाही भी की जावेगी। इसके अतिरिक्त सभी खाद्य एवं दवा व्यापारियों को अपनी कोविड जांच एवं टीकाकरण की जानकारी वाट्सएप पर मो0 न0 7089926123 पर भेजना अनिवार्य होगा।

02 Apr 2021 01:29PM,
by: Thaneshwar sahu
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पुणे : पुणे शहर के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उनके मुताबिक अब पुणे शहर में बार, रेस्टोरेंट और होटल 7 दिन के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ पार्सल सेवा चालू रहेगी। शहर के सभी धार्मिक स्थलों को आगामी 7 दिनों के लिए बंद रखा गया है। पुणे में चलने वाली बस सेवा को भी 7 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। पहले से तय शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान आगामी एक सप्ताह के लिए किया गया है। दोपहर के दौरान धारा 144 शहर में एक सप्ताह तक लागू रहेगी। 7 दिन बाद हालात का जायजा लेकर आगे फैसला लिया जायेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पुणे शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री और शहर के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को शहर में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में शहर के अंदर तेजी से फैलते कोरोना के हालात पर समीक्षा की गयी, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नाइट कर्फ्यू का पहले से ही एलान किया हुआ है। राज्य में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां चल रही है। अगर इसी प्रकार हालात बेकाबू होते रहे तो सरकार लॉकडाउन भी लागू कर सकती है।

02 Apr 2021 12:33PM,
by: Thaneshwar sahu