22 Dec 2020

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    रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर जिले के दो रियल एस्टेट प्रमोटरों द्वारा ब्रोशर में विज्ञापित सुविधाओं (रोड कार्य, सिवर लाईन व एच.टी.पी, विद्युत वितरण लाईन, अण्डर ग्राउन्ड टैंक व ट्यूब वेल, गार्डन, चिल्डन प्ले एरिया, मंदिर, बाउंड्रीवाल तथा विद्युतीकरण कार्य) का विकास नहीं करने की शिकायतों की सुनवाई करने के बाद कलेक्टर रायपुर को इन प्रकरणों में दो माह के भीतर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के नियम-13 अंतर्गत कार्यवाही कर प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश जारी किए हैं। एक प्रकरण में रियल एस्टेट प्रमोटर को संबंधित उपभोक्ताओं से प्रोजेक्ट के विकास हेतु प्राप्त राशि वापस करने का आदेश रेरा ने दिया है।

22 Dec 2020 04:43PM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर : छत्तीसगढ़ मंत्रालय के ग्रंथालय के लिए वर्ष 2020-21 में पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों से हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में विधि/नियम/अधिनियम (भारत सरकार एवं राज्य सरकार) एवं सामान्य पुस्तकें (साहित्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, संदर्भ पुस्तकें इत्यादि) अनुमानित राशि रूपए 10 लाख (अक्षरी रूपए दस लाख मात्र) क्रय किए जाने हेतु बंद लिफाफे अथवा सेलो टेप से बंद किए गए लिफाफे में खुली निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते, 100 रूपए (अक्षरी रूपए सौ मात्र) जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा), मंत्रालय, महानदी भवन और कक्ष क्रमांक-AA-2-3, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथालय), नवा रायपुर में सम्पर्क किया जा सकता है। निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 0771-2510914 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

22 Dec 2020 04:19PM,
by: Thaneshwar sahu