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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मजबूत अधोसंरचना के साथ ही मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। श्री सिंहदेव ने कांकेर, महासमुंद और कोरबा में शुरू हो रहे नए मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में फैकल्टी एवं अन्य स्टॉफ का सेट-अप स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इन कॉलेजों के सुचारू संचालन के साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन की मान्यता हासिल करने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और सचिव श्रीमती शहला निगार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थीं।

09 Jun 2021 03:34PM,
by: Vikash Kumar
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उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत जिले के युवाओं को स्व-उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए पात्र युवा वर्ग से 15 जुलाई 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार उद्योग विभाग बलरामपुर के महाप्रबंधक ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा विनिर्माण हेतु 25 लाख, सेवा उद्योग 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 02 लाख की अधिकतम राशि परियोजना लागत अनुसार दी जावेगी।
योजना के तहत् उद्योग अन्तर्गत मिक्चर उद्योग, बेकरी निर्माण, तेल पिराई, मसाला पैकिंग, फ्लाई एश, ईट निर्माण, ट्रंक पेटी, प्रिटिंग प्रेस, रेडिमेड वस्त्र निर्माण, स्टील एवं लकड़ी फर्नीचर, फेब्रीकेशन, लेथ मशीन वर्क, पोहा, मुरमुरा निर्माण तथा सेवा उद्योग अंतर्गत वर्कशॉप, फोटो स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग, पलम्बरिंग कार्य आदि। व्यवसाय के अंतर्गत जनरल स्टोर्स कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल दुकान, श्रृंगार दुकान आदि के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकतानुसार योजनांतर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। उक्त योजना के लिए आवेदन पत्र 15 जुलाई 2021 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कलेक्टोरेट कार्यालय बलरामपुर में संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस योजना हेतु आवेदक जिले का निवासी हो, न्यूनतम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, आदिम जाति/अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवा निवृत सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्था का ऋणी ना हो, परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो आवेदन कर सकते हैं।

09 Jun 2021 01:04PM,
by: Vikash Kumar