Imran Khan

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दुर्ग - दुर्ग जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर ने मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।जिसके मुताबिक 23 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक, राजनैतिक धरना - प्रदर्शन, जूलुस, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों और भीड़ वाले कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। वहीं शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। पूर्व निर्धारित और वर्तमान में होने वाले कार्यक्रम के लिए एसडीएम से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश दुर्ग जिले के नगरीय क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

24 Mar 2021 10:30AM,
by: Imran Khan