25 Mar 2021

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 राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फूट तक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया हैै। योजनांतर्गत 20 अगस्त 2017 के पूर्व की अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के लिए हितग्राही अपना आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कड़ी में महासमुंद जिले के निवासी राकेश कुमार जैन इस योजना से लाभान्वित हुए है। उन्हें नगरीय क्षेत्रों में शासकी भू-खण्ड का भू-स्वामी हक निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर भू-स्वामी हक में व्यवस्थापन, बंटन, बिलेख प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। श्री जैन और उनके परिवार ने राज्य शासन के नये प्रावधानों के तहत भू-स्वामी हक मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया है। शासकीय भूमि व्यवस्थापन के तहत दिया जा रहा है भूमि स्वामी हक

25 Mar 2021 07:38AM,
by: Thaneshwar sahu
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की राह को आसान बना दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी सिंगल विंडो सिस्टम से समायोजित किया जा रहा है। इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है, “उद्यम आकांक्षा” के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक निवेशकों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निवेशकों का पंजीयन स्वप्रमाणन के आधार पर किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55 हजार से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

25 Mar 2021 06:06AM,
by: Thaneshwar sahu