कांकेर

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सहकारी समितियों में जिस रेट पर रासायनिक खाद जैसे-यूरिया, डीएपी, पोटाश, सुपर फास्फेट, एनपीके इत्यादि का विक्रय किया जाता है, उसी रेट पर निजी दुकानदारों को भी रासायनिक खाद का विक्रय करना होगा। रासायनिक खाद बेचने वाले निजी दुकानदारों को अपने दुकान में उपलब्ध रासायनिक खाद और उसका मूल्य सूची प्रतिदिन प्रदर्शित करना होगा तथा भुगतान पीओएस मशीन के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा। निजी दुकानदारों द्वारा अधिक रेट में रासायनिक खाद का विक्रय करने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक को आवश्यक निर्देश दिये हैं। अधिक रेट में खाद विक्रय की शिकायत उप संचालक कृषि कार्यालय के दूरभाष नंबर 07868-241661 पर किया जा सकता है।

05 Jul 2021 12:01PM,
by: Vikash Kumar