09 Sep 2026

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शिकायतकर्ता के वकील का आरोप: मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दलील दी कि कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद रजिस्ट्री द्वारा इस मामले को लिस्ट नहीं किया जा रहा है l उन्होंने मांग की कि इस मामले को अन्य याचिकाओं से अलग (De-tag) कर स्वतंत्र रूप से सुना जाए l सुप्रीम कोर्ट का जवाब: इस 'वीवीआईपी' वाले आरोप को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा, “सभी मामलों को समान रूप से देखा जाता है। आप प्रक्रिया का पालन करें और शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए एक उचित आवेदन दायर करें।”  अदालत ने गौरव भाटिया को मामले को अलग करने के लिए एक औपचारिक आवेदन देने का निर्देश दिया l

09 Sep 2026 03:46PM,
by: Babuaa Desk