19 Mar 2021

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 जगदलपुर : छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी परचनपाल द्वारा एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सीएटीसी-20 का आयोजन परचनपाल स्थित कन्या शिक्षा परिसर में 14 मार्च से किया गया था जिसका समापन 16 मार्च को हुआ। प्रशिक्षण शिविर में कैडेटो को ड्रील, फायरिंग, आर्म हैडलिंग, मैप रीडिंग, फायर-फायटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, ट्रॉफिक नियम, प्राकृतिक आपदा, स्वच्छता अभियान, योगा-पीटी एवं अम्बूस का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव एवं स्वास्थ्य संबंधि जानकारी भी दिया गया। कैम्प कमानडेट कर्नल अजय धवन की अध्यक्षता में बस्तर जिले के लगभग 150 एनसीसी कैडेट बालिकाओं ने तीन दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। कमानडेट कर्नल अजय धवन ने कैडेटो का उत्साह वर्धन एवं आभार व्यक्त किया। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते तीन दिवसीय कैम्प का समापन किया गया। एनसीसी कैडेटो को दिया गया विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण

19 Mar 2021 10:49AM,
by: Thaneshwar sahu
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बेमेतरा :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि बेमेतरा जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं। होली पर्व मे सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड-19 नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडो एवं गाईड लाईन का अक्षरशः पालन करना होगा। होली त्यौहार पर समूह में 10 से अधिक लोगों का एक साथ धूमना प्रतिबंधित रहेगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंगध्मास्कध्सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अथवा समिति प्रबंधकध्संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जावेगा। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों पर 03 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाना तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेगा। डी.जे. का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

19 Mar 2021 10:16AM,
by: Thaneshwar sahu