23 Jul 2021

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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. यही नहीं राजद्रोह प्रकरण में भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जीपी सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने पैरवी की, वहीं राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की. आय से अधिक संपत्ति प्रकरण पर एसीबी की तरफ से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए. कोर्ट ने जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी

23 Jul 2021 12:14PM,
by: Vikash Kumar