05 Jun 2021

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आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुश्री शिल्पा संाय ने आज यहां बताया कि जिले में संचालित समस्त शासकीयध्अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। लेकिन कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित हो गये। ऐसे विद्यार्थियों (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवनीकरण) 10 जून से 17 जून तक ड्राफ्ट प्रप्रोजल लॉक करने हेतु 10 जून से 19 जून तक और सेक्सन ऑडर लॉक करने हेतु 10 जून 20 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित तिथियां के पश्चात् विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को पंजीयन, ड्राफ्ट स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नही किया जाएगा। संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

05 Jun 2021 12:07PM,
by: Vikash Kumar
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सहायक  आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया है कि जिले में संचालित समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल  कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्यनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं  अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षा सत्र 2020-21  में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन 10 जून से 17 जून तक आमंत्रित किया गया है। भुगतान हेतु  संस्थओं को अनुमोदन 24 जून तक करना होगा।   पात्र लंबित विद्यार्थी एमपीएससी.एमपी.एनआईसी.् इन वेब साइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नही है। निर्धारित तिथि के पश्चात कार्यवाही करने वाले संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

05 Jun 2021 11:24AM,
by: Vikash Kumar
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जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आईटीआई, पालिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो आदिवासी विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। ऐसे छात्रों के लिए विभाग द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियोें के ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ीजजचरूध्ध्उचेबण्उचण्दपबण्पदध्ब्ळच्डै वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन संस्थाओं के प्रस्ताव या स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु 2020-21 में तिथि निर्धारित की गई है।
    पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) 10 जून से 17 जून 2021 तक, ड्राफ्ट प्रोपोजल लॉक करने हेतु तिथि 10 जून से 19 जून तक एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 10 जून से 20 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार संस्थाओं द्वारा केवाईसी 20 जून 2021 तक जमा करना अनिवार्य है।
    निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जाएंगे एवं ड्राफ्ट प्रोपोजल लॉक अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहे जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

05 Jun 2021 11:24AM,
by: Vikash Kumar