16 Mar 2021

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रायपुर : लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को राज्य में ही कार्य उपलब्ध हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में ठेकेदारों से होने वाले अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की बाध्यता का प्रावधान किया गया है। इस बाध्यता के तहत डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रूपए प्रतिमाह, डिग्रीधारी इंजीनियर को 25 हजार रूपए प्रतिमाह तथा प्रोजेक्ट मेनेजर को 50 हजार रूपए प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत अब तक ठेकेदारों द्वारा 34 डिप्लोमा इंजीनियरों, 64 डिग्री इंजीनियरों तथा 2 प्रोजेक्ट मेनेजर को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

16 Mar 2021 08:35AM,
by: Thaneshwar sahu