19 Feb 2021

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय पर आवेदक को जानकारी नहीं देने के कारण पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए और राज्य सूचना आयुक्त श्री ए के अग्रवाल ने एक जनसूचना अधिकारी को पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड का आदेश पारित किए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है। पांच जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थदण्ड

19 Feb 2021 05:04AM,
by: Thaneshwar sahu